टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में सूरत से दो पिस्तौल और 10 कारतूस बरामद

अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार, शूटरों तक पुलिस की कार्रवाई की जानकारी पहुंचाने वाले की तलाश

न्यूज़म ब्यूरो

मुंबई, 24 अक्टूबर। फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात के सूरत से दो पिस्तौल और 10 जीवित कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अब तक इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में शूटरों और उनके कथित मददगारों के बीच संपर्क तथा पुलिस की गतिविधियों की जानकारी उन तक पहुंचाने वाले व्यक्ति की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।

मीडिया की खबरों पर रखी जा रही थी नजर

जांचकर्ताओं के अनुसार, फायरिंग के दौरान और उसके बाद भी शूटर फोन कॉल और मैसेज के जरिए कथित तौर पर अपने हैंडलर के संपर्क में थे। पुलिस को संदेह है कि कोई व्यक्ति टेलीविजन समाचार चैनलों पर प्रसारित खबरों पर नजर रख रहा था और उनसे मिलने वाली जानकारी शूटरों तक पहुंचा रहा था। हालांकि, इस व्यक्ति की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हुई है।

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वीडियो सामने आने के बाद आरोपी को इलाका छोड़ने का निर्देश

जांच में सामने आया है कि फायरिंग से संबंधित सीसीटीवी फुटेज और व्लॉगर्स के वीडियो में संदिग्धों की तस्वीरें प्रसारित होने के बाद आरोपी रेहान अंसारी को कथित तौर पर इलाका छोड़ने के निर्देश मिले थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसे निर्देश किसने दिए और आरोपियों को पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी जानकारी कैसे मिल रही थी।

डिजिटल साक्ष्यों से संपर्कों की पड़ताल

क्राइम ब्रांच आरोपियों और उनके कथित सहयोगियों के संचार नेटवर्क की भी जांच कर रही है। अमेरिका में मौजूद होने की आशंका वाले अनिल पंडित तथा हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार अंकित खट्टर और समीर खत्री की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। जांचकर्ताओं को संदेह है कि इंटरनेट आधारित संचार ऐप के जरिए रेहान अंसारी तक निर्देश पहुंचाए गए होंगे। पुलिस आरोपियों से जुड़े फोटो, वीडियो और बातचीत के डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है।

जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि पुलिस की गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद आरोपियों ने अपनी यात्रा और परिवहन की योजनाओं में बदलाव किया था या नहीं। पुलिस का मुख्य फोकस फायरिंग की साजिश, शूटरों को निर्देश देने वाले व्यक्ति और आरोपियों के बीच संपर्कों की कड़ियां जोड़ने पर है।

18 अक्टूबर को हुई थी फायरिंग

उल्लेखनीय है कि 18 अक्टूबर को जुहू के पुष्पा पार्क इलाके में टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की गई थी। इस घटना में अभिनेता सुरक्षित बच गए थे, जबकि उनका ड्राइवर और एक राहगीर घायल हो गए थे। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) और 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 3 और 25 के तहत केस दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच मामले की आगे की जांच कर रही है।

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