40 लाख की कथित रिश्वत के मामले में CGST अफसरों पर कार्रवाई, बॉम्बे हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को सही माना

स्पेशल कोर्ट के जमानत आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, राकेश कुमार सिन्हा और नरिंदर राजपूत को दो दिन की CBI कस्टडी में भेजा गया

राहुल गुप्ता
मुंबई, 17 सितंबर।

सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच, मुंबई ने कथित 40 लाख रुपये की रिश्वत के मामले में सीजीएसटी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे की स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए उन्हें जमानत दे दी गई थी। हाई कोर्ट ने आरोपियों को दो दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है।

डेढ़ करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप

सीबीआई ने 26 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया था। शिकायत में सीजीएसटी खांडेश्वर, रायगढ़ के सुपरिटेंडेंट राकेश कुमार सिन्हा पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था।

आरोप है कि शिकायतकर्ता की फर्म से जुड़ी कार्रवाई के बदले डेढ़ करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। बाद में कथित तौर पर यह रकम घटाकर 40 लाख रुपये कर दी गई।

Advertisement

40 लाख रुपये लेते पकड़ा गया कस्टम्स हाउस एजेंट

सीबीआई ने 27 अगस्त को इस मामले में जाल बिछाया। कार्रवाई के दौरान निजी व्यक्ति और कस्टम्स हाउस एजेंट नरिंदर राजपूत को 40 लाख रुपये लेते हुए पकड़ा गया।

सीबीआई के मुताबिक, नरिंदर राजपूत यह रकम सीजीएसटी सुपरिटेंडेंट राकेश कुमार सिन्हा और सीजीएसटी एडिशनल कमिश्नर विनय कुमार कंठेती की ओर से ले रहा था।

इसके बाद राकेश कुमार सिन्हा, नरिंदर राजपूत और विनय कुमार कंठेती को गिरफ्तार कर ठाणे की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने आरोपियों से पूछताछ के लिए पांच दिन की कस्टडी मांगी थी।

स्पेशल कोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया था गैरकानूनी

स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई की कस्टडी की मांग खारिज कर दी थी। कोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी को गैरकानूनी मानते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।

इसके बाद सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट के आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। एजेंसी ने क्रिमिनल रिविजन एप्लीकेशन नंबर 460/2026 के जरिए याचिका दाखिल की।

हाई कोर्ट ने जमानत आदेश किया रद्द

बुधवार, 16 सितंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई की याचिका स्वीकार करते हुए स्पेशल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड की जांच के बाद पाया कि आरोपियों को उनकी गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे और उनके परिवार के सदस्यों तथा वकीलों को भी इसकी जानकारी दी गई थी।

इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को दो दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजने का आदेश दिया।

विनय कुमार कंठेती की तलाश में जुटी CBI

हाई कोर्ट के आदेश के बाद राकेश कुमार सिन्हा और नरिंदर राजपूत को पूछताछ के लिए सीबीआई कस्टडी में ले लिया गया है। वहीं सीजीएसटी एडिशनल कमिश्नर विनय कुमार कंठेती का पता लगाने के लिए सीबीआई की टीमें प्रयास कर रही हैं।

सीबीआई मामले में रिश्वत की कथित रकम, आरोपों और इसमें शामिल लोगों की भूमिका को लेकर आगे की जांच कर रही है।

पढ़ने के लिए धन्यवाद

आपका समय और भरोसा हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर यह खबर आपके लिए उपयोगी रही, तो हमसे जुड़े रहें — हर ज़रूरी खबर के लिए Newsam को फ़ॉलो करें।

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
↑
Tap to Refresh