दिशा सालियान के पिता के 500 करोड़ के मानहानि नोटिस पर आदित्य ठाकरे का जवाब

न्यूज़म ब्यूरो

मुंबई, 24 सितंबर। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की ओर से भेजे गए 500 करोड़ रुपये के मानहानि नोटिस का शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने जवाब दिया है। ठाकरे ने नोटिस में लगाए गए आरोपों और मुआवजे की मांग को खारिज करते हुए सार्वजनिक माफी मांगने से भी इनकार किया है। यह जवाब उनके वकील अंशुमन सिन्हा के माध्यम से भेजा गया है।

जवाब में आदित्य ठाकरे ने अपने पहले के रुख को दोहराते हुए कहा कि उन्होंने दिशा सालियान को कभी नहीं देखा और न ही वे उन्हें जानते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे मामले में निष्पक्ष और कानूनी जांच के समर्थन में हैं और जांच से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।

ठाकरे के जवाब के मुताबिक, 16 सितंबर 2026 को उनके आधिकारिक ‘X’ अकाउंट से किए गए पोस्ट में सतीश सालियान का नाम नहीं लिया गया था और न ही उनकी ओर कोई व्यक्तिगत संकेत किया गया था। उनके पक्ष का कहना है कि पोस्ट उन राजनीतिक गतिविधियों और मीडिया के एक वर्ग के संदर्भ में थी, जिनके जरिए लंबे समय से उनका नाम दिशा सालियान मामले से जोड़ा जाता रहा है।

500 करोड़ रुपये के दावे को बताया आधारहीन

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आदित्य ठाकरे की ओर से भेजे गए जवाब में सतीश सालियान के 500 करोड़ रुपये के मुआवजे के दावे को खारिज करते हुए इसे मनमाना और कानूनी आधार से रहित बताया गया है। साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट हटाने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग भी स्वीकार नहीं की गई।

अदालतों के आदेशों का दिया हवाला

जवाब में ठाकरे के वकील ने दिशा सालियान की मौत के बाद परिवार की ओर से दिए गए शुरुआती बयानों और बाद के बयानों के बीच कथित अंतर का भी उल्लेख किया है। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट के पूर्व आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि जांच एजेंसियों की ओर से ठोस साक्ष्य सामने आने तक किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित नहीं है।

निष्पक्ष जांच का समर्थन

आदित्य ठाकरे के पक्ष ने कहा है कि वे आधिकारिक कानूनी प्रक्रिया और निष्पक्ष जांच का समर्थन करते हैं। हालांकि, उनका कहना है कि बिना प्रमाण किसी व्यक्ति को मामले से जोड़ना या उसके खिलाफ मीडिया ट्रायल चलाना स्वीकार्य नहीं है।

दिशा सालियान मामले में यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब उनके पिता की शिकायत के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है और मामले को लेकर राजनीतिक तथा कानूनी विवाद लगातार जारी है।

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