अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में रहा विफल
अदालत ने कानूनी आधार पर मामला किया खारिज
न्यूज़म ब्यूरो
ठाणे, 1 अक्टूबर। जिले की एक अदालत ने प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला बेचने के आरोप में तीन लोगों को बरी कर दिया। सत्र अदालत के न्यायाधीश आर. एम. राठौड़ ने शनिवार को दिए आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल रहा। अदालत ने कहा कि आरोप कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं हैं।
छापेमारी में 42 हजार रुपये के प्रतिबंधित उत्पाद जब्त
अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, वर्ष 2022 में पड़ोसी पालघर जिले के भायंदर इलाके में एक दुकान पर पुलिस ने छापेमारी की थी। इस दौरान करीब 42 हजार रुपये मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए थे। इसके बाद अधिकारियों ने कमलेश बृजशंकर उपाध्याय, विनोद माताप्रसाद मिश्रा और राजेश माताप्रसाद मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
मिलावटी या जहरीला पदार्थ बेचने का आरोप साबित नहीं
न्यायाधीश ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई को भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि जब्त किए गए उत्पाद मिलावटी खाद्य पदार्थ थे या आरोपी कोई जहरीला पदार्थ बेच रहे थे। इन आधारों पर अदालत ने तीनों आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया।
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