Bulli Bai केस में इंजीनियरिंग छात्र को राहत, कोर्ट ने कहा- ऐप बनाने या महिलाओं की तस्वीरें शेयर करने का सबूत नहीं

राहुल गुप्ता

मुंबई, 6 अक्टूबर। ‘बुल्ली बाई’ नीलामी ऐप मामले में गिरफ्तार 25 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि छात्र के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो कि उसने ऐप बनाया था या मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें उस पर शेयर की थीं।

2022 में हुई थी गिरफ्तारी

‘बुल्ली बाई’ एक कथित फर्जी नीलामी ऐप था, जिस पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें आपत्तिजनक टिप्पणियों के साथ अपलोड की गई थीं। मामले में बेंगलुरु के एक संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे विशाल झा को मुंबई पुलिस ने सबसे पहले गिरफ्तार किया था।

विशाल झा की ओर से अदालत में आरोपमुक्त करने की मांग की गई थी। उनके वकील ने दलील दी कि चार्जशीट में उनके खिलाफ मुख्य आरोप सिर्फ इतना है कि उन्होंने ऐप को फॉलो किया था और उसे शेयर किया था।

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सिर्फ ऐप को फॉलो करना अपराध नहीं

अदालत ने कहा कि किसी ऐप को फॉलो करना अपने आप में अपराध नहीं है। न्यायिक मजिस्ट्रेट आर.टी. इंगले ने कहा कि आरोपी के कुछ सह-आरोपियों के संपर्क में होने का सबूत जरूर है, लेकिन केवल यह तथ्य उसकी संलिप्तता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि पूरी चार्जशीट में ऐसा कोई अतिरिक्त आरोप या सबूत नहीं है, जिससे यह पता चले कि विशाल झा ने ऐप बनाया था या उसे बनाने में किसी सह-आरोपी की मदद की थी। अदालत ने यह भी कहा कि उन पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें शेयर करने का कोई आरोप नहीं है।

दूसरे आरोपी की याचिका हो चुकी है खारिज

इस मामले में अप्रैल में अदालत ने एक अन्य आरोपी मयंक रावत की आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने उस मामले में प्रथमदृष्टया सबूत का उल्लेख करते हुए कहा था कि उसने मुस्लिम महिलाओं की सोशल मीडिया तस्वीरें डाउनलोड कर ऐप पर पोस्ट की थीं और इससे महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का मामला बनता है।

बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स की साइबर सेल ने मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की थी। इनमें दो समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, पीछा करने, मानहानि और महिला की गरिमा का अपमान करने से संबंधित धाराएं शामिल थीं।

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