न्यूज़म ब्यूरो
मुंबई, 9 अक्टूबर। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की उन 265 तहसीलों में पात्र लाभार्थियों को बिना देरी अनाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, जहां बारिश की कमी और अन्य कारणों से सूखे का ‘ट्रिगर-1’ लागू किया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलेगा अनाज
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पात्र लाभार्थियों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। सरकार ने 265 सूखाग्रस्त तहसीलों में इस योजना के लाभार्थियों को समय पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
पात्रता पूरी करने वालों को योजना में शामिल करने के निर्देश
सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं किए गए लोग भी यदि मुफ्त अनाज की मांग करते हैं, तो निर्धारित पात्रता, आय सीमा और उपलब्ध कोटे के आधार पर उन्हें अंत्योदय अन्न योजना या प्राथमिक परिवार श्रेणी में शामिल किया जाए। राशन कार्ड में सभी सदस्यों की आधार सीडिंग पूरी करने और पात्र लोगों को तत्काल अनाज उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
प्रवासी मजदूरों को भी मिलेगा राशन का लाभ
सूखे के कारण रोजगार या पानी की तलाश में कृषि मजदूरों और अन्य नागरिकों के शहरी, अर्ध-शहरी या दूसरे क्षेत्रों में पलायन की संभावना को देखते हुए ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ के तहत पोर्टेबिलिटी सुविधा को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। पात्र प्रवासी लाभार्थी किसी भी संबंधित राशन दुकान से अपना अनाज ले सकेंगे।
समय पर अनाज उठाव और वितरण के निर्देश
सरकार ने संबंधित अधिकारियों को अनाज के उठाव और वितरण की पहले से योजना बनाने तथा निर्धारित समय में पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अनाज की कालाबाजारी, अवैध जमाखोरी और दुरुपयोग रोकने के लिए भी निगरानी रखने को कहा गया है।
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