ऑर्केस्ट्रा बार चालकों को लाइसेंस फीस में मिली आधी छूट

न्यूज़म ब्यूरो

मुंबई, 14 अक्टूबर।

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में ऑर्केस्ट्रा बार चलाने वालों को राहत दी है। गृह विभाग ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ऑर्केस्ट्रा बार के लिए लाइसेंस फीस में छूट देने के साथ ही सालाना रिन्यूअल फीस बढ़ोतरी को 10 प्रतिशत से घटाकर पांच फीसदी करने का फैसला किया है। कोरोना के समय में जितने समय के लिए बार बंद थे, उस कालावधि के प्रमाण में भी शुल्क में छूट मिलेगी। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने 1 जनवरी 2018 से ऑर्केस्ट्रा बार के लिए 2 लाख रुपये लाइसेंस फीस लगाई थी। इस फीस में हर साल 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रावधान था। इस फैसले को इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (आहार) ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर चुनौती दी थी। याचिका पेंडिंग होने के कारण सरकार के ध्यान में आया कि कई लाइसेंस होल्डर्स ने फीस का भुगतान नहीं किया है। इसके बाद गृह विभाग ने आहार के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद नोटिफिकेशन में बदलाव करने का फैसला किया। इसके तहत 4 दिसंबर 2019 के नोटिफिकेशन में की गई फीस बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2018 के बजाय 1 जनवरी 2020 से लागू होगी। इसलिए बार चालकों को पिछले दो साल की कालावधि का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा सालाना रिन्यूअल फीस में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी अब से लागू होगी। कोरोना संक्रमण की वजह से साल 2020 और 2021 में जिस समय बार बंद थे, उस समय के लिए भूमि और खेल लाइसेंस फीस में भी डिस्काउंट दिया जाएगा। मुंबई पुलिस कमिश्नर को इस फैसले को लागू करने के लिए ज़रूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिए गए हैं।

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