दिवाली-दशहरा पर पटाखे, डीजे और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर सख्ती, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई

हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध केवल गणेशोत्सव तक सीमित नहीं हैं। सभी त्योहारों में ध्वनि प्रदूषण और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करना होगा।

राहुल गुप्ता

बारामती, 21 अक्टूबर। महाराष्ट्र के बारामती शहर में सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने के साथ डीजे, लेजर लाइट और ध्वनिक्षेपक (लाउडस्पीकर) के इस्तेमाल पर कड़े प्रतिबंध लागू रहेंगे। बारामती शहर पुलिस ने नागरिकों को इन नियमों का पालन करने की अपील की है। पुलिस के मुताबिक, मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये प्रतिबंध केवल गणेशोत्सव तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दिवाली, दशहरा, नवरात्रोत्सव सहित सभी त्योहारों पर लागू होंगे।

पुलिस के प्रेस नोट के अनुसार, मुंबई हाईकोर्ट ने जनहित याचिका क्रमांक 1/2026 में 22 सितंबर को आदेश दिया था। इसके बाद 15 अक्टूबर को इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया।

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि करने वाले पटाखों पर रोक

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पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज आवाज करने वाले पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर लगी रोक में कोई छूट नहीं दी गई है।

अस्पतालों, स्कूलों, अदालतों और अन्य शांत क्षेत्र घोषित स्थानों के आसपास विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को शोर और प्रदूषण से परेशानी न हो।

डीजे और लाउडस्पीकर के लिए लिखित अनुमति जरूरी

पुलिस के अनुसार, डीजे और ध्वनिक्षेपक का इस्तेमाल करने के लिए सक्षम प्राधिकरण से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। कुछ विशेष रूप से अधिसूचित त्योहारों के लिए रात 12 बजे तक की छूट का प्रावधान है, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए अलग से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

इसके अलावा, लेजर लाइट और तेज प्रकाश की किरणों का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी गई है। सार्वजनिक उत्सव मंडलों को भी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

पटाखा विक्रेताओं को भी नियमों का पालन करने के निर्देश

पुलिस ने पटाखा विक्रेताओं को वैध लाइसेंस रखने, अग्निसुरक्षा नियमों का पालन करने और विस्फोटक पदार्थों से संबंधित कानूनी प्रावधानों का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन ने नागरिकों से पर्यावरण के अनुकूल तरीके से त्योहार मनाने की अपील की है। पटाखों से निकलने वाला धुआं सांस संबंधी बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए त्योहारों के दौरान दूसरों की सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखने पर जोर दिया गया है।

नियम तोड़ने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

बारामती शहर पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि कहीं नियमों का उल्लंघन दिखाई देने पर बारामती शहर पुलिस या आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क करें।

पुलिस ने कहा है कि त्योहारों की खुशियां मनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी दूसरे व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर इसका प्रतिकूल असर न पड़े।

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