संभाजीनगर में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, 4,765 किलो ‘मावा जैसा’ उत्पाद जब्त

शहनूर मियां दरगाह परिसर से जब्त उत्पाद की कीमत करीब 7.67 लाख रुपये, एफडीए के मुताबिक पाम ऑयल, वनस्पति और चीनी से तैयार था विकल्प

राहुल गुप्ता
छत्रपति संभाजीनगर, 22 सितंबर।

महाराष्ट्र में त्योहारों के बीच खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। एफडीए की टीम ने छत्रपति संभाजीनगर में शहनूर मियां दरगाह परिसर से करीब 4,765 किलो ‘मावा जैसा’ मिठाई उत्पाद जब्त किया है। विभाग के अनुसार, जब्त माल की अनुमानित कीमत करीब 7.67 लाख रुपये है।

एफडीए ने सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस खेप को भेजने वाले सप्लायर और इसे मंगाने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

असली मावा नहीं था जब्त उत्पाद

एफडीए के संयुक्त आयुक्त श्रीकांत करकाडे ने बताया कि जब्त उत्पाद शुद्ध मावा यानी खोया नहीं था। विभाग के अनुसार, यह पाम ऑयल, वनस्पति और चीनी के मिश्रण से तैयार किया गया मावा जैसा विकल्प था।

Advertisement

अधिकारी के मुताबिक, कुछ मिठाई निर्माता और विक्रेता कम लागत में मिठाइयां तैयार करने के लिए ऐसे विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें असली मावा से बनी मिठाई के तौर पर बेचते हैं। विभाग का कहना है कि इस तरह ग्राहकों को गुमराह किया जा सकता है।

त्योहारों को देखते हुए बढ़ेगी जांच

एफडीए ने त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण बढ़ाने की बात कही है। शहर और आसपास के इलाकों में मिठाई की दुकानों पर जांच की जाएगी।

विभाग ने खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। सप्लायर से लेकर खाद्य उत्पाद मंगाने वालों तक की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

अस्पताल कैंटीन और रेस्टोरेंट पर भी कार्रवाई

यह कार्रवाई मुंबई के नायर अस्पताल की कैंटीन और कोलाबा के ओलंपिया कॉफी हाउस में एफडीए की कार्रवाई के करीब एक सप्ताह बाद हुई है। ओलंपिया कॉफी हाउस में खाद्य भंडारण क्षेत्र में यूरिनल, फर्श पर सीधे खाद्य पदार्थ रखे जाने, गंदे पानी के इस्तेमाल, कॉकरोच और मक्खियों की मौजूदगी जैसी खामियां पाई गई थीं।

जांच के दौरान रेफ्रिजरेटर में मांस और खून के अवशेष मिलने तथा कच्चे शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग-अलग नहीं रखने जैसी कमियां भी सामने आई थीं।

कई खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द और निलंबित

एफडीए के अनुसार, चेंबूर की एम/एस ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, घाटकोपर की एम/एस विश्वास स्वीट्स एंड स्नैक्स, एम/एस ए-1 जनरल एंड ड्राय फ्रूट्स और वर्ली की एम/एस मिलन पंजाब के लाइसेंस खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण रद्द किए गए हैं।

इसके अलावा पुणे के चार और नागपुर के दो रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

एफडीए ने बताया कि गणेश पूजा अभियान के तहत राज्यभर में 2,813 किलो दूध और डेयरी उत्पाद भी जब्त किए गए, जिनकी कीमत 7,38,230 रुपये बताई गई है। विभाग के अनुसार, यह कार्रवाई त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है।

पढ़ने के लिए धन्यवाद

आपका समय और भरोसा हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर यह खबर आपके लिए उपयोगी रही, तो हमसे जुड़े रहें — हर ज़रूरी खबर के लिए Newsam को फ़ॉलो करें।

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
↑
Tap to Refresh