दूसरे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने मनीष म्हात्रे को पत्नी और मासूम बेटी की हत्या का दोषी ठहराया, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
राहुल गुप्ता
अकोला, 22 सितंबर।
अकोला में पत्नी और 9 वर्षीय बेटी की हत्या के मामले में दूसरे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तेजवंतसिंह संधू की अदालत ने आरोपी मनीष म्हात्रे को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी संतोषी माता मंदिर के पास, हनुमान बस्ती का निवासी है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसला 22 सितंबर 2026 को सुनाया गया।
थाने पहुंचकर खुद दी थी हत्या की जानकारी
अभियोजन के अनुसार, 24 अप्रैल 2024 की सुबह करीब 5.30 बजे एएसआई संजय भगत को स्टेशन डायरी अधिकारी के माध्यम से सूचना मिली कि मनीष म्हात्रे अपने दो चचेरे भाइयों के साथ थाने पहुंचा है। उसने पुलिस को अपनी पत्नी और बेटी की हत्या करने की जानकारी दी।
सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां रश्मि म्हात्रे (30) और उसकी बेटी माही म्हात्रे (9) मृत अवस्था में मिलीं। घटनास्थल से रक्तरंजित कुल्हाड़ी और लोहे का चाकू भी बरामद किया गया।
पत्नी और बेटी की सोते समय हत्या का आरोप
अभियोजन के मुताबिक, आरोपी पिछले करीब पांच वर्षों से अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। रश्मि अपनी बेटी के साथ मुंबई में रहकर निजी नौकरी करती थी। दोनों अकोला में आरोपी के चचेरे भाई की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने आई थीं।
आरोप है कि पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते मनीष म्हात्रे ने रात में सोते समय कुल्हाड़ी और चाकू से रश्मि और माही की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रश्मि के 15 सप्ताह की गर्भवती होने की जानकारी भी सामने आई।
14 गवाहों के बयान और फॉरेंसिक साक्ष्य
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने परिस्थितिजन्य, चिकित्सकीय और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। अभियोजन की ओर से कुल 14 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।
उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने मनीष म्हात्रे को दोनों हत्याओं का दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मामले के शिकायतकर्ता एएसआई संजय भगत हैं। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक मंगेश मानकर ने पैरवी की, जबकि मामले की जांच पीआई मनोज बहुरे ने की।
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