दिल्ली-महाराष्ट्र की नई वोटर लिस्ट से करोड़ों नाम हटे, 30 सितंबर तक सुधार का मौका; ऐसे जुड़वाएं नाम

स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए, दिल्ली में करीब 47।5 लाख और महाराष्ट्र में 6।15 करोड़ नाम हटने का दावा; फॉर्म 6, 7 और 8 से कर सकते हैं आवेदन

न्यूज़म ब्यूरो

नई दिल्ली, 4 सितंबर।

इलेक्शन कमीशन की ओर से स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) के बाद जारी नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में दिल्ली और महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। घर-घर जाकर किए गए सत्यापन के दौरान एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं होने समेत कई वजहों से मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर हो गए हैं।

अगर आपका नाम भी नई वोटर लिस्ट में नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने नाम जोड़ने, सुधार कराने और आपत्ति दर्ज कराने के लिए निर्धारित समय दिया है। मतदाता ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए अपना दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

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दिल्ली में करीब 47।5 लाख नाम हटे

विशेष गहन संशोधन के बाद दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 97।5 लाख मतदाताओं के नाम शामिल हैं। जून में यह संख्या करीब 1।4 करोड़ थी। अधिकारियों के अनुसार, घर-घर सत्यापन के दौरान एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं होने के कारण करीब 47।5 लाख नाम हटाए गए हैं।

इस तरह दिल्ली की नई ड्राफ्ट सूची में पहले की तुलना में करीब एक-तिहाई पंजीकृत मतदाताओं के नाम शामिल नहीं हैं।

30 सितंबर तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

चुनाव आयोग ने मतदाताओं को राहत देते हुए 31 अगस्त से 30 सितंबर तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया है। इस अवधि में मतदाता अपना नाम दोबारा शामिल कराने, व्यक्तिगत जानकारी में सुधार कराने या सूची से जुड़े अन्य मामलों में आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। मतदाता अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की मदद भी ले सकते हैं।

नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भरें

अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो नया नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा। यह आवेदन चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।

इसके अलावा मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) या असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (एईआरओ) के पास ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन में नाम, जन्मतिथि और पता जैसी जानकारी देनी होती है। जरूरत के अनुसार पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।

डुप्लिकेट या अयोग्य नाम हटाने के लिए फॉर्म 7

अगर वोटर लिस्ट में किसी मृत व्यक्ति, डुप्लिकेट मतदाता या दूसरी जगह स्थानांतरित हो चुके अयोग्य व्यक्ति का नाम दर्ज है, तो उसे हटाने के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया जा सकता है।

वहीं, अपने नाम, पते या अन्य व्यक्तिगत विवरण में सुधार कराने के लिए फॉर्म 8 भरना होगा। ये प्रक्रियाएं ऑनलाइन पोर्टल के जरिए या संबंधित चुनाव कार्यालय और बीएलओ के माध्यम से पूरी की जा सकती हैं।

महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए

महाराष्ट्र में भी एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कुल 36।08 करोड़ नामों में से 29।93 करोड़ नाम बरकरार रहे, जबकि 6।15 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं।

आंकड़ों के मुताबिक करीब 17।04 प्रतिशत मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। महाराष्ट्र में इस संशोधन प्रक्रिया को 29 अक्टूबर 2026 तक पूरा किए जाने की बात कही गई है।

मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जांचें। नाम नहीं मिलने की स्थिति में निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कराकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।

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