
रीमा सिंह
मुंबई, 8 सितंबर।
गणेशोत्सव के दौरान कोंकण जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग-66 पर संभावित यातायात जाम को देखते हुए राज्य सरकार ने भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यातायात विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 16 टन या उससे अधिक वजन क्षमता वाले भारी वाहनों को निर्धारित अवधि में हाईवे पर चलने की अनुमति नहीं होगी।
गणेशोत्सव के दौरान कोंकण क्षेत्र के लिए एसटी महामंडल की ओर से बड़ी संख्या में अतिरिक्त बसें चलाई जाती हैं। इसके अलावा निजी वाहनों की संख्या में भी काफी वृद्धि होती है। ऐसे में ट्रेलर, भारी मालवाहक वाहन और रेत सहित अन्य निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों के कारण यातायात प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मोटर वाहन अधिनियम के तहत यह निर्णय लिया गया है।
इन अवधि में रहेगा प्रतिबंध
11 सितंबर 2026 रात 12:01 बजे से 15 सितंबर रात 11 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेगा।
18 सितंबर सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक पांच दिवसीय गणेश विसर्जन के दौरान प्रतिबंध रहेगा।
19 सितंबर सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक गौरी विसर्जन के अवसर पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी।
25 सितंबर सुबह 8 बजे से 26 सितंबर रात 8 बजे तक अनंत चतुर्दशी के दौरान प्रतिबंध लागू रहेगा।
इन वाहनों को मिलेगी छूट
दूध, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर, दवाइयां, लिक्विड ऑक्सीजन, सब्जियां, अनाज और अन्य जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अलावा एंबुलेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड, आपदा प्रबंधन और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को भी प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
मुंबई-गोवा हाईवे के चौड़ीकरण और मरम्मत कार्य के लिए सामग्री ले जाने वाले वाहनों को भी अनुमति दी जाएगी। हालांकि, ऐसे वाहनों को यातायात पुलिस या हाईवे पुलिस से आवश्यक पास लेना होगा।
इसके साथ ही नवी मुंबई पुलिस आयुक्त और संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा के बाद आवश्यकता के अनुसार प्रतिबंधों में ढील देने का अधिकार दिया गया है।
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