बार-बार अपराध करने वालों पर मुंबई पुलिस का शिकंजा, 10 अपराधी एक साल के लिए तड़ीपार

न्यूज़म ब्यूरो

मुंबई, 5 सितंबर। मुंबई शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लगातार अपराध करने वाले आरोपियों पर लगाम कसने के लिए मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग-अलग मामलों में संलिप्त 10 बार-बार अपराध करने वाले आरोपियों को एक साल के लिए मुंबई शहर और मुंबई उपनगर जिले की सीमा से तड़ीपार करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत की गई है।

 

पुलिस के मुताबिक, तड़ीपार किए गए आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच में सामने आया कि वे लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इनके खिलाफ मारपीट, जबरन वसूली, चोरी, हथियारों से जुड़े अपराध, नशीले पदार्थों की बिक्री और सार्वजनिक शांति भंग करने जैसे मामलों में कार्रवाई दर्ज है। पुलिस का कहना है कि इनमें से कुछ आरोपी आम नागरिकों, महिलाओं, बुजुर्गों और कमजोर वर्ग के लोगों के बीच भय का माहौल पैदा कर रहे थे।कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्रवाई

 

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संबंधित पुलिस स्टेशनों की ओर से इन आरोपियों के खिलाफ तड़ीपार करने का प्रस्ताव भेजा गया था। इसके बाद आरोपियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया और पूरी कानूनी प्रक्रिया एवं सुनवाई पूरी की गई। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सक्षम प्राधिकारी ने सभी 10 आरोपियों को एक साल के लिए मुंबई शहर और मुंबई उपनगर जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया।

 

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई उत्तर मुंबई परिमंडल-3 के अंतर्गत आने वाले गोरेगांव, कुरार, मलाड, समतानगर, कस्तूरबा मार्ग और वनराई समेत विभिन्न इलाकों से जुड़े आरोपियों के खिलाफ की गई है। तड़ीपार किए गए आरोपियों की उम्र 21 से 56 वर्ष के बीच है।

 

आदेश तोड़ा तो होगी सख्त कार्रवाई

 

मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया है कि तड़ीपार आदेश का उल्लंघन कर यदि कोई आरोपी मुंबई शहर या मुंबई उपनगर जिले की सीमा में प्रवेश करता है या यहां रहने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके इलाके में कोई तड़ीपार आरोपी दिखाई देता है या उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगती हैं, तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें। नागरिक 100 या 112 पर भी जानकारी दे सकते हैं। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

 

मुंबई पुलिस का कहना है कि तड़ीपार जैसी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का उद्देश्य सिर्फ अपराधियों को शहर से बाहर करना नहीं, बल्कि दादागिरी, जबरन वसूली, नशे के कारोबार, डर का माहौल और सार्वजनिक शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना है। पुलिस अधिकारियों ने संबंधित थानों को तड़ीपार आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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