त्योहारों से पहले दुकानों पर पहुंची एफडीए की टीम, आखिर जांच में ऐसा क्या मिला कि 2 लोग गिरफ्तार हो गए?

मुंबई में 2.48 लाख रुपये का प्रतिबंधित खाद्य सामान जब्त, कई दुकानों के लाइसेंस निलंबित; नवी मुंबई में 1,988 किलो खाद्य सामग्री पकड़ी गई, बिना वैध एफएसएसएआई लाइसेंस चल रहे दो होटल भी कार्रवाई की जद में

राहुल गुप्ता

मुंबई, 25 सितंबर। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मिलावटी और नियमों का पालन नहीं करने वाले खाद्य पदार्थों के खिलाफ राज्यभर में कार्रवाई की है। बृहन्मुंबई इलाके में करीब 2 लाख 48 हजार 500 रुपये का प्रतिबंधित खाद्य सामान जब्त किया गया। इस मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून, 2006 के तहत एफआईआर दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

गुरुवार को जारी प्रेस नोट के अनुसार, बृहन्मुंबई के अलावा पुणे, कोंकण, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर डिवीजन में भी खाद्य पदार्थों की जांच की गई। इस दौरान मिठाई, डेयरी उत्पाद, तेल, मसाले, चावल और अन्य खाद्य सामग्री में नियमों से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आईं।

दुकान में मिले कीड़े, खाद्य पदार्थों की व्यवस्था भी खराब

एफडीए अधिकारियों ने 22 सितंबर को मुंबई के घाटकोपर ईस्ट स्थित पटेल चौक की एक दुकान की जांच की। निरीक्षण के दौरान दुकान में कीड़ों की मौजूदगी पाई गई। खाने-पीने की चीजों को दूसरे सामानों से भी उचित तरीके से अलग नहीं रखा गया था।

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इसके अलावा तापमान पर निर्भर रहने वाले खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी व्यवस्था भी नहीं थी। अधिकारियों को दुकान में नियमित सफाई का कोई निर्धारित शेड्यूल नहीं मिला या उसका सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा था। ऑडिट भी नहीं कराई जा रही थी।

जांच में खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के शेड्यूल-4 में निर्धारित साफ-सफाई और स्वच्छता संबंधी नियमों की अनदेखी सामने आई। इसके बाद संबंधित प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।

2.48 लाख रुपये का प्रतिबंधित सामान जब्त, दो गिरफ्तार

बृहन्मुंबई इलाके में एक अन्य कार्रवाई के दौरान करीब 2.48 लाख रुपये का प्रतिबंधित खाद्य सामान जब्त किया गया। इस मामले में खाद्य सुरक्षा और मानक कानून, 2006 के तहत एफआईआर दर्ज की गई और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया।

एफडीए के मुताबिक, राज्य के अन्य हिस्सों में भी खाद्य कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

बिना वैध एफएसएसएआई लाइसेंस चल रहे थे दो होटल

पुणे डिवीजन में सांगली के होटल उत्कर्ष पैलेस और सोलापुर के गुलजार प्लेस को कारोबार बंद करने के नोटिस जारी किए गए। जांच में दोनों प्रतिष्ठानों के बिना वैध एफएसएसएआई लाइसेंस संचालित होने की बात सामने आई।

कोंकण डिवीजन के रायगढ़ में भी खाद्य पदार्थों की जांच की गई। यहां एगलेस केक मिक्स, बेकिंग पाउडर, कॉर्न फ्लोर, इंस्टेंट मिक्स, कस्टर्ड पाउडर, ड्रिंक मिक्स और बेकिंग सोडा समेत कई खाद्य सामग्री जब्त की गई।

नवी मुंबई में 1,988 किलो खाद्य सामग्री पकड़ी गई

नवी मुंबई में एफडीए ने करीब 2.18 लाख रुपये मूल्य की 1,988 किलो खाद्य सामग्री जब्त की। यहां जांच के दौरान लेबलिंग और साफ-सफाई से जुड़े नियमों में भी खामियां पाई गईं।

एफडीए की ओर से राज्य के अलग-अलग इलाकों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, लेबलिंग, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन की जांच जारी रखी जा रही है।

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