नए नियमों के तहत कुछ मालवाहक और खतरनाक सामान ले जाने वाले वाहनों को पुराने एक्सप्रेसवे मार्ग से गुजरना होगा, कारों और बसों के लिए गति सीमा भी तय।
राहुल गुप्ता
मुंबई, 27 अक्टूबर। मुंबई और पुणे के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए अहम अपडेट है। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे की मिसिंग लिंक पर 1 नवंबर 2026 से नए यातायात नियम लागू होंगे। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ वाहनों की आवाजाही पर स्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं, कारों और यात्री बसों के लिए अधिकतम गति सीमा भी निर्धारित की गई है।
महाराष्ट्र के अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) रवींद्र सालुंखे की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सुरंगों की संरचना और तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाए गए हैं।
इन वाहनों को नहीं मिलेगी अनुमति
नई व्यवस्था के तहत भारी ट्रकों, पिकअप वैन और टाटा ऐस जैसे हल्के मालवाहक वाहनों को मिसिंग लिंक से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। ज्वलनशील, विस्फोटक या अन्य खतरनाक पदार्थ ले जाने वाले टैंकरों और वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा। इन वाहनों को एक्सप्रेसवे के पुराने मार्ग का इस्तेमाल करना होगा।
कारों और बसों के लिए तय हुई गति सीमा
मिसिंग लिंक पर निजी कार, जीप और अन्य गैर-व्यावसायिक हल्के मोटर वाहन चल सकेंगे। नियमित यात्री बसों और अन्य यात्री वाहनों को भी इस मार्ग से गुजरने की अनुमति होगी।
गति सीमा के तहत कार और जीप जैसे हल्के वाहनों के लिए अधिकतम रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। वहीं, यात्री बसें अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकेंगी।

यात्रा से पहले जरूर जांच लें नियम
महाराष्ट्र हाईवे पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनका वाहन मिसिंग लिंक पर चलने के लिए अनुमत है या नहीं। प्रतिबंधित मालवाहक और खतरनाक सामान ले जाने वाले वाहन चालकों को पुराने मार्ग का इस्तेमाल करना होगा।
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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