मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक पर 1 नवंबर से बड़ा बदलाव, इन गाड़ियों की एंट्री पर हमेशा के लिए रोक!

नए नियमों के तहत कुछ मालवाहक और खतरनाक सामान ले जाने वाले वाहनों को पुराने एक्सप्रेसवे मार्ग से गुजरना होगा, कारों और बसों के लिए गति सीमा भी तय।

राहुल गुप्ता

मुंबई, 27 अक्टूबर। मुंबई और पुणे के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए अहम अपडेट है। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे की मिसिंग लिंक पर 1 नवंबर 2026 से नए यातायात नियम लागू होंगे। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ वाहनों की आवाजाही पर स्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं, कारों और यात्री बसों के लिए अधिकतम गति सीमा भी निर्धारित की गई है।

महाराष्ट्र के अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) रवींद्र सालुंखे की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सुरंगों की संरचना और तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाए गए हैं।

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर अब नहीं लगेगा महाजाम! समय के साथ पेट्रोल-डीजल भी  बचेगा, मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट चालू | Mumbai-Pune Expressway Missing Link  Inauguration ...

Advertisement

इन वाहनों को नहीं मिलेगी अनुमति

नई व्यवस्था के तहत भारी ट्रकों, पिकअप वैन और टाटा ऐस जैसे हल्के मालवाहक वाहनों को मिसिंग लिंक से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। ज्वलनशील, विस्फोटक या अन्य खतरनाक पदार्थ ले जाने वाले टैंकरों और वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा। इन वाहनों को एक्सप्रेसवे के पुराने मार्ग का इस्तेमाल करना होगा।

कारों और बसों के लिए तय हुई गति सीमा

मिसिंग लिंक पर निजी कार, जीप और अन्य गैर-व्यावसायिक हल्के मोटर वाहन चल सकेंगे। नियमित यात्री बसों और अन्य यात्री वाहनों को भी इस मार्ग से गुजरने की अनुमति होगी।

गति सीमा के तहत कार और जीप जैसे हल्के वाहनों के लिए अधिकतम रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। वहीं, यात्री बसें अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकेंगी।

भूल जाइए पुराना रास्ता ! 1 मई से खुल रहा है मुंबई-पुणे 'मिसिंग लिंक', जानिए  कितना बचेगा समय और पैसा! - News18 हिंदी

यात्रा से पहले जरूर जांच लें नियम

महाराष्ट्र हाईवे पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनका वाहन मिसिंग लिंक पर चलने के लिए अनुमत है या नहीं। प्रतिबंधित मालवाहक और खतरनाक सामान ले जाने वाले वाहन चालकों को पुराने मार्ग का इस्तेमाल करना होगा।

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

पढ़ने के लिए धन्यवाद

आपका समय और भरोसा हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर यह खबर आपके लिए उपयोगी रही, तो हमसे जुड़े रहें — हर ज़रूरी खबर के लिए Newsam को फ़ॉलो करें।

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
↑
Tap to Refresh